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425 स्कूलों के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य होंगे शामिल
एसएमसी कॉन्क्लेव में कुल 425 स्कूलों के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य शामिल होंगे. इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के साथ काम कर रही एनजीओ, सलाहकार एजेंसियां, फाउंडेशन या एजेंसी भी भाग लेगी. कॉन्क्लेव में निम्न कार्यक्रम होंगे. • स्कूल विकास योजना को लेकर एसएमसी सदस्यों के साथ एक सत्र का आयोजन होगा. अपने स्कूलों में एसएमसी सदस्य किस तरह एक्शन पॉइंट पर काम करें, इसपर सुझाव लिया जाएगा. • पिछले वर्षों के दौरान एसएमसी के किए कार्यों की एक रिपोर्ट पेश होगी. • शीर्ष पांच एसएमसी अपने अनुभव साझा करेंगे. • अच्छा काम करने वाले एसएमसी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) बनाना अनिवार्य
बता दें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 के तहत सभी सरकारी स्कूलों व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) बनाना अनिवार्य है. कमेटी की कार्यकारिणी में तीन हिस्से सदस्य (75 प्रतिशत) स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माता-पिता-अभिभावक होते हैं. इसके अलावा शिक्षक, संबंधित क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि भी कमेटी में शामिल होते हैं. कमेटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी इन्हीं अभिभावकों में से होते हैं. कमेटी न केवल स्कूल के विकास की योजना बनाती है बल्कि स्कूल से संबंधित समस्याओं का समाधान भी करती है. इसे भी पढ़ें - व्यापारियों">https://lagatar.in/bjps-support-for-indefinite-wholesale-market-bandh-traders/">व्यापारियोंके अनिश्चितकालीन होलसेल मंडी बंद को भाजपा का समर्थन [wpse_comments_template]